नियम
केंद्र सरकार ने अध्यक्ष, परमाणु ऊर्जा नियामक परिषद (एईआरबी) को निम्नलिखित नियमावलियों में सक्षम प्राधिकारी को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने के लिए ‘सक्षम प्राधिकारी’ के रूप में नियुक्त किया है :
ध्यान दें
- खतरनाक अपशिष्ट (प्रबंधन एवं प्रहस्तन) नियमावली, 1989 में कहा गया है कि ये नियम रेडियोधर्मी अपशिष्ट (नियम 2 (ई)) पर लागू नहीं होंगे। रेडियोधर्मी अपशिष्ट को परमाणु ऊर्जा अधिनियम तथा इसके नियमों के तहत शामिल किया गया है।
- पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम 1986 के तहत खतरनाक रसायनों के उत्पादन, भण्डारण एवं निर्यात नियमावली के नियम 2(b) एवं 3 में परमाणु ऊर्जा नियामक परिषद को रेडियोधर्मी पदार्थों के संबंध में निर्देश एवं प्रक्रिया लागू करने के लिए प्राधिकरण के रूप में अधिसूचित किया गया है।